कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री सुजीत बोस की गिरफ्तारी पर ईडी से 29 जून तक मांगी रिपोर्ट

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन सेवा मंत्री और तीन बार के तृणमूल कांग्रेस विधायक सुजीत बोस की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह मामला राज्य में हुए नगरपालिकाओं के नौकरी घोटाले से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ के समक्ष सुजीत बोस की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह 29 जून तक गिरफ्तारी से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। सुजीत बोस को पिछले महीने ईडी अधिकारियों ने 10 घंटे से अधिक की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्होंने अवकाशकालीन पीठ के समक्ष ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने उनकी याचिका खारिज कर उन्हें जमानत याचिका दाखिल करने की सलाह दी थी। इसके बाद उनके वकील ने न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की पीठ में जमानत याचिका दायर की, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। ईडी के अनुसार, सुजीत बोस पर दक्षिण दमदम नगरपालिका में भर्ती प्रक्रिया के दौरान अवैध रूप से नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करने का आरोप है। जांच में लगभग 150 नौकरी चाहने वालों के नाम सामने आए हैं। ईडी का दावा है कि भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा कई बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है, जिनकी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने सुजीत बोस के घर और कार्यालय पर छापेमारी की थी। इसके अलावा, एजेंसी ने उनके द्वारा चलाए जा रहे ढाबे पर भी तलाशी ली थी।

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