राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख, आय से अधिक संपत्ति जांच के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

नई दिल्ली, 13 अगस्त 2026: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शिकायत में लगाए गए आरोपों की कानून के अनुसार जांच या सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। राहुल गांधी ने अब इन आदेशों के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला कर्नाटक निवासी और भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की कथित संपत्तियों को लेकर जांच की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मई में मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के मुताबिक सत्यापन किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा था कि CBI या ED कानून के तहत आवश्यक कदम उठा सकती हैं।

इसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित जांच एजेंसियों से मामले में हुई प्रगति की जानकारी मांगी थी। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में अदालत ने CBI की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया। अदालत के अनुसार, दाखिल जवाब पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप पर्याप्त नहीं था। इसके बाद CBI के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को मामले की प्रगति का विस्तृत विवरण देते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

ED को भी मिली थी कार्रवाई की अनुमति

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर ED की जांच के दौरान कोई ऐसी जानकारी या दस्तावेज सामने आते हैं, जिनसे किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि का संकेत मिलता है, तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 20 अगस्त को निर्धारित की गई थी।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि राहुल गांधी पर लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोप अभी आरोप मात्र हैं और अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है। मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की वास्तविकता पर कोई निष्कर्ष निकल सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की गई

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के संबंधित आदेशों को चुनौती देने के साथ-साथ एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दायर की है। इसमें मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है। दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट की सूची के अनुसार, राहुल गांधी की याचिकाओं पर 17 अगस्त 2026 को सुनवाई होने की संभावना है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ द्वारा की जानी है।

आगे क्या होगा

अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। शीर्ष अदालत यह देखेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ राहुल गांधी की चुनौती में कितनी कानूनी मजबूती है और मामले की जांच को लेकर आगे क्या दिशा तय की जाती है। साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट में मामले को स्थानांतरित करने की मांग पर भी सुनवाई हो सकती है।

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